उत्पाद अधिनियम को ले सरकार सख्त
रोहतास। सीजेएम कोर्ट से उत्पाद अधिनियम के दो आरोपियों को मिली जमानत को लेकर सरकार अपील
रोहतास। सीजेएम कोर्ट से उत्पाद अधिनियम के दो आरोपियों को मिली जमानत को लेकर सरकार अपील करेगी। उत्पाद विभाग के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट से अवैध शराब रखने के मामले में दो अभियुक्तों को जमानत मिली है। जिनको कोर्ट ने कुछ दिन हिरासत में ले रखने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया है।
बताया कि सरकार के सचिव स्तर से निर्देश प्राप्त होने पर दोनों आरोपियों के बेल निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी ज्वाला प्रसाद गुप्त खुर्माबाद चेनारी व संतोष कुमार ¨सह गोपी बिगहा डेहरी के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी अलग-अलग मुकमदों में नामजद अभियुक्त हैं। जिनके पास से कुल 870 एमएल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ था। वहीं इस मामले में सहायक उत्पाद आयुक्त आनंद कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर कार्य कर रहे है। उत्पाद अधिनियम के कई कानूनों में बदलाव किया गया है। जिसको आधार बनाते हुए बेल निरस्तरीकरण के लिए जा रहे है।
शराब रखने के मामले में जमानत रद
सासाराम: उत्पाद अधिनियम से जुड़े एक मामले में बुधवार को सीजेएम अली अहमद की अदालत ने एक अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी है। आरोपी रबिश कुमार श्रीवास्तव चौखंडी सासाराम का निवासी है। उत्पाद विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2016 को नोखा बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया था। जिसके पास से चार सौ एमएल अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी। आरोपी पांच दिन से जेल में बंद है।