पांच हत्यारोपियों का आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, सासाराम : हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम राजकुमार की
जागरण संवाददाता, सासाराम : हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम राजकुमार की अदालत ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाए अभियुक्त संझौली थाना क्षेत्र के मझौली निवासी अनिल सिंह, सहेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, बाबुधन सिंह व लालबाबु सिंह शामिल हैं।
अपर लोक अभियोजक बशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि सजायफ्ताओं पर 1 जुलाई 2004 को आपसी रंजिश को ले पाटन सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। घटना के दिन पाटन सिंह के घर में कुछ रिश्तेदार आये हुए थे और वह गांव के एक किराना दुकान से सामान लेकर वापस घर लौट रहे थे। जिसे रास्ते में घेरकर उक्त घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में मृतक के चचेरा भाई संजय सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं दो आरोपी अनिल सिंह व लालबाबु सिंह को आर्म्स एक्ट में भी सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।