दहेज हत्या में पति समेत पांच को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, सासाराम : दहेज हत्या में मंगलवार को एडीजे आठ मधुकर की अदालत ने पति समेत पांच अभियुक
By Edited By: Published: Tue, 03 Mar 2015 06:38 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2015 06:38 PM (IST)
जागरण संवाददाता, सासाराम : दहेज हत्या में मंगलवार को एडीजे आठ मधुकर की अदालत ने पति समेत पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा पाए अभियुक्तों में करगहर थाना क्षेत्र के बड़हरी निवासी पति परवेज आलम, ससुर लुकमान हाफिज, सास नूरजहां बेगम, भसुर तबरेज आलम, गोतनी सबीना खातून शामिल है। इन पर 21 जनवरी 12 को दहेज को ले हलीमा खातून के शरीर पर किरासन छिड़क आग लगा हत्या करने का आरोप है। मृत्यु से पूर्व हलीमा ने अपना बयान दर्ज करा दिया था। हलीमा की मृत्यु इलाज के दौरान वाराणसी में हुई थी। दहेज हत्या में दस साल व दहेज प्रताड़ना में तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। इसके अलावे पांच हजार अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।
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