बड्डी थानाध्यक्ष को शोकाज
जागरण संवाददाता, सासाराम : कोर्ट के आदेश की नाफरमानी के मामले में शनिवार को परिवार न्यायालय के प्रधा
जागरण संवाददाता, सासाराम : कोर्ट के आदेश की नाफरमानी के मामले में शनिवार को परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने बड्डी थाना के प्रभारी को शोकाज जारी किया है। उक्त आदेश एक भरण पोषण के मामले में दी गई है। जिसमें छोटकी चेनारी की बेचनी देवी ने अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण हेतु बाद लाया गया था। जिस पर कोर्ट ने गुप्तेश्वेर सिंह को दो हजार रुपये प्रति माह आवेदिका को देने का आदेश दिया था। आदेश के बाद से पति के द्वारा रुपया नहीं दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने विपक्षी के विरुद्ध थाने के माध्यम से डिस्ट्रेंस वारंट, स्मार पत्र भी भेजा गया। मगर थाने के द्वारा आज तक उसके तामिला का कोई भी प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने शोकाज जारी किया।