सूर्यपूरा थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक का आदेश
By Edited By: Published: Tue, 22 Jul 2014 09:37 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jul 2014 09:37 PM (IST)
जागरण संवाददाता, सासाराम : कोर्ट की अवमानना के मामले में मंगलवार को एडीजे चार मुरलीधर की अदालत ने सूर्यपुरा थानाध्यक्ष के एक माह के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए न्यायालय ने एसपी को भी पत्र के माध्यम से सूचना दे दी है। कोर्ट ने सूर्यपुरा थाना के बहुआरा गांव में हुई दिनेश सिंह की हत्या के मामले मे थानाध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होकर वस्तु प्रदर्श कराने का आदेश दिया था। इसके लिए कोर्ट ने पत्र, अस्मार पत्र, तथा कारण पृच्छा नोटिस भी जारी किया था। फिर भी थानाध्यक्ष ने कोर्ट में उपस्थित होकर ना जवाब दिया और ना ही वस्तु प्रदर्श कराने के लिए उपस्थित हुए। इस मामले में कुल नौ आरोपी न्यायालय में ट्रायल फेस कर रहे हैं। घटना 23 जुलाई 2010 की है। इस मामले में मृतक के पुत्र कमल सिंह के फर्द बयान पर थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।
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