अग्नि सुरक्षा मानकों की कर रहे अनदेखी
पूर्णिया। शहरीकरण के दौर में बढ़ रहे मकान और प्रतिष्ठान में अगलगी की घटना से बचाव के लिए अग्नि सुरक्
पूर्णिया। शहरीकरण के दौर में बढ़ रहे मकान और प्रतिष्ठान में अगलगी की घटना से बचाव के लिए अग्नि सुरक्षा मानक के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। अग्नि सुरक्षा नियम का पालन किए बगैर बड़े-बड़े प्रतिष्ठान संचालित किए जा रहे हैं जहां हमेशा अगलगी का खतरा मंडराते रहता है। जिले के शहरी क्षेत्र में संचालित हो रहे स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप और मॉल जैसे सैकड़ों प्रतिष्ठान में से मात्र 30 ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां अगलगी की घटना से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी लिया गया है और वहां फायर सिस्टम उपलब्ध है। अग्नि सुरक्षा से निपटने के लिए अग्निशामक विभाग द्वारा तय मानक के आधार पर एनओसी प्राप्त प्रतिष्ठान के आंकड़े बताते हैं कि प्रतिष्ठान संचालक आग से बचाव के प्रति कतई गंभीर नहीं हैं। फायर एक्ट के तहत अग्नि सुरक्षा मानक को पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन की भी कोई सक्रियता नहीं दिखती है। ऐसे में अगलगी की घटना होने गंभीर संकट उत्पन्न हो सकती है।
अग्नि सुरक्षा के लिए चिन्हित हैं भवन के नौ प्रकार
अगलगी से बचाव आसानी से करने के लिए अग्निशमन विभाग भवन को नौ भागों में बांटकर सुरक्षा मानक तय रखा है। भवन के उपयोग और संरचना के आधार पर अग्नि सुरक्षा के लिए फायर सिस्टम उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 1.इंस्टीच्यूशनल भवन (अस्पताल आदि) 2.कॉमर्शियल भवन (होटल, शॉप आदि) 3.मर्चेन्टाइल भवन (मॉल) 4.असेम्बली भवन 5. एजुकेशनल भवन 6. गोदाम एवं स्टोरेज भवन 7.इंडस्ट्रीयल भवन 8.रेसिडेन्सियल भवन 9.हजार्डस भवन (पेट्रोल पंप और विस्फोटक पदार्थ) हैं। भवनों के प्रकार को अगल-अगल बांटकर अग्निशमन विभाग अग्नि सुरक्षा हेतु फायर सिस्टम उपलब्ध कराता है।
भवन संरचना के आधार पर मिलता है एनओसी
अग्निशमन विभाग से किसी भी प्रतिष्ठान के संरचना के आधार पर एनओसी देता है। विभाग के अधिकारी भवन संरचना और उसके क्षेत्रफल का निरीक्षण कर अपातकाल के दौरान आग से बचाव के लिए कारगर फायर सिस्टम स्थापित कराते हैं। इस कार्य के लिए अग्निशमन विभाग का कार्य बिल्कुल सुस्त है। अग्निशमन विभाग के धीमा कार्य का नतीजा है कि शहरी क्षेत्र में अब तक 10 स्कूल, 12 अस्पताल, 5 पेट्रोल पंप और 2 मॉल फायर सिस्टम से लैश हैं।
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कोट के लिए- आग की घटना से बचाव के लिए प्रतिष्ठानों में फायर सिस्टम अनिवार्य है। बिना फायर सिस्टम के संचालित हो रहे प्रतिष्ठान की सूची तैयार कर स्थल निरीक्षण कर फायर सिस्टम लगाने को कहा जाएगा।
आरके यादव, अग्निशमन पदाधिकारी
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