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लूट कांड में एक को सात वर्ष कैद की सजा

पूर्णिया, विसं: लूट एवं आ‌र्म्स एक्ट में एक अपराधी को सात वर्ष कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। त

By Edited By: Published: Wed, 28 Jan 2015 07:42 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jan 2015 07:42 PM (IST)
लूट कांड में एक को सात वर्ष कैद की सजा

पूर्णिया, विसं: लूट एवं आ‌र्म्स एक्ट में एक अपराधी को सात वर्ष कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तीन लाख चौरासी हजार छीनकर भागने का प्रयास करने एवं आ‌र्म्स एक्ट के धाराओं में अभियुक्त संजीव कुमार यादव उर्फ डालडा को सजा सुनायी गयी है। धारा 398 भाद वि. में सात वर्ष और दस हजार रूपये जुर्माना तथा आम्स एक्ट की धारा 25 (1-बी ) में दो वर्ष और पांच हजार तथा धारा 26 (1) में दो वर्ष कैद और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। तृतीय अपर जिला जज मो. एजाजउद्दीन ने सत्रवाद विचारण संख्या -59/13 सरसी थाना कांड संख्या-77/12 के तहत सजा दी है। घटना तिथि 16 अक्टूबर 2012 को पेट्रोल पंप में 40 वर्षो से मुंशी का काम करने वाला रघुनन्दन यादव तीन लाख 84 हजार रूपये लेकर हैड बैग में लेकर स्टेट बैंक सरसी ब्रांच जा रहा था। तभी एक मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्ति आये और पीछे बैठा व्यक्ति बैग छीनने लगा। रघुनन्दन ने उसका कालर पकड़ लिया। एक अभियुक्त गाड़ी से गिर गया। दो लोग जुट गये जिसे पुलिस आने पर हवाले कर दिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से पिस्तौल और गोलियां बरामद की गयी।


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