सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान करने पर लगेगा जुर्माना
पूर्णिया,जागरण संवाददाता : समाहरणालय सभा कक्ष में शनिवार को जिला तंबाकू नियंत्रण सेल द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी राजेश कुमार ने की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अजीत सत्यार्थी, सिविल सर्जन डा. एसएन झा सहित वरीय अधिकारी मौजूद थे।
कार्यशाला में प्रोजेक्टर के माध्यम से तंबाकू एवं धूमपान से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटका, पान मसाला आदि का नियमित सेवन करने या तंबाकू का किसी भी प्रकार से उपयोग करने वाले को मुंह, गला, नाक, कान, मसूड़ा, दांत एवं फेफड़े के कैंसर होने का खतरा रहता है। कार्यशाला में बताया गया कि कैंसर के रोगियों में पचास प्रतिशत तंबाकू के सेवन करने वाले रोगी हैं। तंबाकू के सेवन से रोगग्रस्त रोगियों में से एक दिन में 2740 से अधिक रोगी काल के गाल में समा जाते हैं। कहा गया कि 13 से 15 वर्ष आयु के पन्द्रह प्रतिशत युवकों को तंबाकू एवं पांच प्रतिशत युवकों को धूमपान की लत है। सीड्स के राज्य कंसल्टेंट द्वारा इस पर रोक थाम के लिए कार्रवाई करने में जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। डीएम ने डीपीएम को सार्वजनिक स्थलों पर होडिगस लगाकर तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जागरूकता करने का कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिए। वही पुलिस अधीक्षक अजीत सत्यार्थी ने स्कूल कालेज एवं सार्वजनिक स्थानों में टार्गेट ग्रुप के बीच कार्यशाला का आयोजन कर जागरूकता कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। सिविल सर्जन डा.एसएन झा ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों एवं इसके बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डा.वसीम द्वारा किया गया। कार्यशाला में एसडीओ सदर कुंदन कुमार, नगर आयुक्त सुरेश चौधरी, डीटीओ अरूण कुमार, डीपीआरओ सुशील कुमार शर्मा, डीपीओ आईसीडीएस मो.नदीमुल गफ्फार सिद्धिकी सभी वरीय उपसमाहत्र्ता, डीपीओ, शिक्षा डीपीएम ब्रजेश कुमार सिंह, डीएएम, सभी बीडीओ एवं शीड्स के स्टेट कंसल्टेंट मौजूद थे।
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सभी कार्यालय बनेंगे तंबाकू फ्री जोन : डीएम
पूर्णिया, जासं : सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान अपराध है। इससे मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका असर आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान पर पाबंदी है। सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान करते पकड़े जाने पर दो सौ रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
जिला अधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए गठित छापामार दस्ता से नियमित छापामारी करने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा। सभी कार्यालयों को तंबाकू फ्री जोन बनाया जाएगा।