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वैवाहिक वाद एवं घरेलू हिंसा पर विधिक चर्चा

By Edited By: Published: Tue, 19 Aug 2014 07:41 PM (IST)Updated: Tue, 19 Aug 2014 07:41 PM (IST)
वैवाहिक वाद एवं घरेलू हिंसा पर विधिक चर्चा

पूर्णिया, विसं : वैवाहिक वाद एवं घरेलू हिंसा विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन केनगर प्रखंड के बिठनौली पश्चिम पंचायत के मनरेगा भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता युगल किशोर महतो ने उपस्थित जन समूह के बीच विधिक जानकारी दी। इनके साथ पारा विधिक स्वयंसेवक अमित कुमार थे। इस मौके पर राजीव केशरी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, आदित्य कुमार मुखिया, पंकज कुमार सरपंच, संतोष चौधरी पंचायत सचिव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।

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पैनल अधिवक्ता श्री महतो ने उपस्थित लोगों के बीच कहा कि वैवाहिक वाद का निदान का प्रयास पहले घर पर ही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले घर संयुक्त परिवार के रूप में था। पति-पत्‍‌नी के बीच समस्याएं उत्पन्न होने पर घर के ही बुजुर्ग समझाते थे और विकट परिस्थिति भी सुलझा लिया जाता था। अभी भी परिवार के रिश्तेदार प्रयास करते हैं। कोर्ट में जब बात पहुंचती है तब कोर्ट भी पहले समझौता का प्रयास करते हैं। बात नहीं बनने पर भी कोर्ट आगे की कार्रवाई करती है। उन्होंने बताया कि किसी-किसी परिवार में अति विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पति और परिवार द्वारा पत्‍‌नी को ज्यादा सताया जाने लगता है। बात हद से बढ़ जाने पर कानून का सहारा लेना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए थाना और कोर्ट भी है। महिलाओं के हित के लिए बहुत से कानून बनाए गए। सुलह समझौता से बात नहीं बनने पर कानून की सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पति द्वारा प्रताड़ित होने पर पत्‍‌नी को भरण-पोषण लेने का अधिकार भी है। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।


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