Move to Jagran APP

जब्त होगी तीन बसें, मालिक पर आरोप पत्र : डीएम

पटना : झारखंड से शराब लेकर आने वाली तीन बसें जब्त होगी। तीनों बस मालिकों के खिलाफ उ

By Edited By: Published: Sat, 30 Jul 2016 01:45 AM (IST)Updated: Sat, 30 Jul 2016 01:45 AM (IST)
जब्त होगी तीन बसें, मालिक पर आरोप पत्र : डीएम

पटना : झारखंड से शराब लेकर आने वाली तीन बसें जब्त होगी। तीनों बस मालिकों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जायेगा। जिन बस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें रांची और जमशेदपुर के मालिक शामिल हैं। जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने दीदारगंज में उत्पाद विभाग द्वारा बसों की जांच में शराब बरामद किये जाने के बाद शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया है।

loksabha election banner

डीएम ने बताया कि जिन बसों से शराब पकड़ा गया उसमें दो झारखंड और एक बिहार में निबंधित हैं। झारखंड में निबंधित बस नंबर जेएच 01ए वाई 8675 और जेएच 01एबी 3478 है। बिहार में निबंधित बस नंबर बीआर 01 पीसी 7586 है।

डीएम ने बताया कि एक बस का मालिक जमशेदपुर का है जिसकी पूरी सूचना एकत्र कर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। झारखंड की दूसरी बस का मालिक रांची के रातु रोड हेहल सुकदेव नगर निवासी महेन्द्र यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

- पटना की बस मालकिन पर गाज -

पटना के आनंद अपार्टमेंट आफिसर हॉस्टल राजवंशी निवासी बस मालकिन श्रीमती सुचिता चौधरी के खिलाफ विदेशी शराब बेचने और परिवहन के अभियोग में आरोप पत्र दायर करने का आदेश दिया गया है। बस नंबर बीआर 01 पीसी 7586 में छापेमारी के दौरान 24 बोतल शराब गुरुवार को बरामद हुआ था। बस का चालक कल्पु राय और खलासी विजय पासवान को जेल भेज दिया गया है।

ट्रांसपोर्ट यूनियन को हिदायत ट्रांसपोर्ट यूनियनों को जिलाधिकारी ने हिदायत दी है कि बसों सवारी का सामान की जांच कर सुनिश्चित कर लें कि कोई भी व्यक्ति शराब लेकर नहीं चढ़े। बस या कोई भी गाड़ी में शराब मिलने पर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.