लाइसेंस चाहिए तो बताइए कि कहां रखेंगे, क्या करेंगे
पटना। जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस लेना चाहते हैं तो पहले बताइए कि कहां रखेंगे?
पटना। जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस लेना चाहते हैं तो पहले बताइए कि कहां रखेंगे? फसल या संपत्ति सुरक्षा के लिए शस्त्र चाहिए तो जमीन का पूरा ब्योरा देना पड़ेगा। लाइसेंस का क्षेत्र सिर्फ जिला अथवा राज्य भर के लिए चाहिए अथवा संपूर्ण भारत के लिए? शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन का फार्मेट बदल गया है। पुराने फार्मेट में किए गए सभी आवेदन अब रद हो जाएंगे।
गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित शस्त्र अधिनियम-2016 के तहत ही अब आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता से संबंधित चिकित्सक का प्रमाण नए कानून में अनिवार्य है। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में बिजली बिल या फोन बिल प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जरूरी है।
पहले आवेदन पत्र में सिर्फ अनुमानित उम्र और पहचान पत्र के आधार पर आवेदन स्वीकार्य होते थे, लेकिन संशोधित शस्त्र अधिनियम में शपथ पत्र के साथ सभी तरह के प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई कारोबारी शस्त्र लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उन्हें भी अपने व्यवसाय से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज देना होगा।
आवेदक की घोषणा की जांच : यदि आपके खिलाफ कोई बड़ा आपराधिक मामला दर्ज हो या सीआरपीसी की धारा 107 और 109 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई तो पूरा विवरण देना जरूरी है। यदि पुलिस सत्यापन में कोई भी तथ्य गलत मिला तो आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
लाइसेंस और समय-सीमा : नए शस्त्र अधिनियम में लाइसेंस के लिए आवेदन का निपटारा तय समय में करना होगा। आवेदन जमा करने के 30 दिनों में पुलिस को सत्यापन रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य होगा। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर लाइसेंस निर्गत करना होगा या निरस्त। यदि कहीं यात्रा पर अपना शस्त्र लेकर जाना चाहते हैं तो आवेदन करने पर दो दिनों में ट्रांजिट लाइसेंस मिलेगा। अनुज्ञप्ति का क्षेत्र विस्तार कराना है तो 15 दिनों में निर्णय लेना होगा। नए घर में चले गए हैं तो पता परिवर्तन में 15 दिनों का समय लगेगा। अनुज्ञप्ति पुस्तिका के लिए सात दिनों का समय तय किया गया है।