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कानून की नजर में फरार है यूपी में निलंबित किये गये आइपीएस हिमांशु

उत्तरप्रदेश में निलंबित किये गये आइपीएस हिमांशु कुमार पर ससुरालवालों ने शादी में 6 रोड़ की जमीन लेने का आरोप लगाया है। साथ ही लाखों के सामान भी लिये थे।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Sat, 25 Mar 2017 06:59 PM (IST)Updated: Sat, 25 Mar 2017 10:07 PM (IST)
कानून की नजर में फरार है यूपी में निलंबित किये गये आइपीएस हिमांशु
कानून की नजर में फरार है यूपी में निलंबित किये गये आइपीएस हिमांशु

पटना [जेएनएन]। उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने अनुशासनहीनता मामले में जिस आइपीएस ऑफिसर हिमांशु कुमार को सस्पेंनड किया है, वो कानून की नजर में फरार है। हिमांशु कुमार के उपर उनकी पत्नीै ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा रखा है। भारतीय पुलिस सेवा 2010 बैच के अधिकारी हिमांशु कुमार के निजी जीवन में भी तूफान मचा है। 

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तीन साल पहले हुई थी शादी
हिमांशु की पत्नी पटना के आशियाना नगर निवासी सुरेन्द्र सिंह की पुत्री प्रिया सिंह ने शनिवार को बताया कि शादी 4 जुलाई 2014 को पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के बथना गांव निवासी मनोज कुमार सिंह के पुत्र हिमांशु कुमार से हुई थी। शादी के पहले से ही वे दहेज के लिए परिवार पर दबाव बनाते रहे हैं। इस कड़ी में पटना के आशियाना नगर में ही 6 करोड़ की जमीन ले ली। दबाव बनाया कि जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम की जाए और इसे गिफ्ट के रूप में दिया जाए।

शादी से पहले ही मेरी मां नीलम सिंह ने उक्त जमीन 9 जून 2014 को पटना निबंधन कार्यालय में हिमांशु के नाम गिफ्ट कर दी। फिर शादी के दौरान भी लाखों के सामान दिए गए। लेकिन, शादी के बाद से हिमांशु तरह-तरह से मुझे प्रताडि़त करने लगे। अंत में घर छोडऩे पर मजबूर कर दिया। इस मामले को लेकर मेरी ओर से पटना कोर्ट में केस दायर किया गया है। इसमें हिमांशु के खिलाफ वारंट जारी है। लेकिन, उसे उन्होंने अपने प्रभाव के कारण दबा रखा है।

द्वारिका कोर्ट में तलाक का मुकदमा
प्रिया द्वारा दहेज प्रताडऩा का मुकदमा दर्ज कराने से पहले आइपीएस हिमांशु कुमार ने दिल्ली के द्वारिका कोर्ट में तलाक का मुकदमा करा रखा है। अर्जी में हिमांशु ने कहा है कि जितने भी सामान शादी के वक्त प्रिया साथ लेकर आईं थीं, उसे वह अपने साथ ले जा सकती है। बकायदा सूची तैयार कर वो अपना सामान ले लें और मुझे तालाक दे दे।

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प्रिया व उसके परिवार पर यूपी में दर्ज है मामला
दहेज प्रताडऩा के आरोपी आइपीएस हिमांशु कुमार ने उत्तरप्रदेश में पत्नी प्रिया व उसके परिवार के खिलाफ आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा रखा है। 11 जुलाई 2016 को दर्ज मुकदमे में हिमांशु ने कहा कि उनकी पत्नी व अन्य ने बैंक कर्मियों से मिलकर मेरा सैलरी स्टेटमेंट निकलवाया। ईमेल हैक किए गए। इस आधार पर कई जगहों पर शिकायत की गई। इस मामले में प्रिया बताती हैं कि दहेज प्रताडऩा के मुकदमे से बाहर आने के लिए हिमांशु ने दबाव बनाने के लिए ऐसा किया।

इस मामले पर आइपीएस अधिकारी हिमांशु कुमार ने कहा कि मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा फर्जी है। मेरी शादी प्रिया से हुई तो दहेज जैसी कोई बात नहीं थी। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। प्रिया शादी के बाद दो दिन ही मेरे घर में रहीं। उसके बाद वह चली गईं।

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करीब पंद्रह महीनों के इंतजार के बाद मैंने 15 मार्च 2016 को तलाक का मुकदमा किया। इस मामले को उठाने की नीयत से मेरे परिवार पर प्रिया ने 7 मई 2016 को पटना के कोर्ट में परिवाद दायर किया। अब मुझसे 10 करोड़ रुपये मांग रही है। इसके लिए मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैंने कभी किसी से कोई दहेज नहीं मांगा।

वहीं दूसरी ओर आइपीएस हिमांशु कुमार की पत्नी ने कहा कि पति ने मेरा जीवन तबाह कर दिया। शादी से पहले 6 करोड़ की जमीन ली। फिर दहेज में लाखों के सामान लिए गए। ससुराल गई तो पता चला कि पति का संबंध पहले से ही किसी दूसरी लड़की से था। इस बात पर मेरा उनसे विवाद भी हुआ। बाद में उन्होंने ऐसा कर दिया कि मुझे घर में जगह नहीं मिली। परिवार का कोई मदद को आगे नहीं आया।

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जब मैंने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया तो पति ने अपने प्रभाव के बूते मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कराया। वे लगातार प्रताडि़त कर और करा रहे हैं। मैंने तो बस उनसे अपनी संपत्ति मांगी है। मैंने किसी दस करोड़ की बात नहीं की है।

बता दें कि हिमांशु को यूपी सरकार ने अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया है। उनहोंने ट्वीट के जरिये उन्होंने सीनियर आईपीएस अफसरों पर यादव जाति के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को लाईन हाजिर, तबादला करने का आरोप लगाया था। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हिमांशु को अब तक छह जिलों महराजगंज, श्रावस्ती, हापुड़, कासगंज, मैनपुरी और फिरोजाबाद में बतौर एसपी बनाकर भेजा जा चुका है।

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