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शहाबुद्दीन से लेकर प्रभुनाथ सिंह, बिहार के कई नेताओं को मिल चुकी है सजा

राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को आज उम्रकैद की सजा मिली है, एेसा पहली बार नहीं है कि किसी नेता को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई हो, इससे पहले भी कई नेता सजा काट रहे हैं।

By Kajal KumariEdited By: Published: Tue, 23 May 2017 03:56 PM (IST)Updated: Tue, 23 May 2017 11:25 PM (IST)
शहाबुद्दीन से लेकर प्रभुनाथ सिंह, बिहार के कई नेताओं को मिल चुकी है सजा
शहाबुद्दीन से लेकर प्रभुनाथ सिंह, बिहार के कई नेताओं को मिल चुकी है सजा

पटना [राजीव रंजन]। बिहार की राजनीति में राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का मामला कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी देश की विभिन्न अदालतों ने कई राजनेताओं, मंत्री, सांसदों और विधायकों को सजा सुनाई है।

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बिहार की बात करें तोपूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले में, सिवान के पूर्व सांसद व राजद के बाहुबली नेता मो. शहाबुद्दीन को हत्या व अपहरण के मामलों में, पूर्व सांसद आनंद मोहन, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व विधायक राजद तिवारी समेत कई नेताओं पर अदालती सजा की गाज गिर चुकी है।

मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद दूसरे राजद नेता हैं प्रभुनाथ सिंह

प्रभुनाथ सिंह राजद के ऐसे दूसरे बाहुबली नेता हैं जिन्हें एक आपराधिक मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले सिवान की विशेष अदालत ने राजद के एक अन्य बाहुबली पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को दो आपराधिक मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद

बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में रांची की विशेष सीबीआइ कोर्ट ने अक्टूबर, 2013 में लालू प्रसाद को पांच साल की कैद के साथ 40 लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। रांची की सीबीआइ कोर्ट से सजा मिलने के ठीक दो महीने बाद दिसंबर, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

बता दें कि जब लालू प्रसाद को 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। लेकिन अदालत से सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। फिलहाल लालू प्रसाद किसी भी चुनाव में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

डॉ. जगन्नाथ मिश्रा

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा को भी रांची की सीबीआइ विशेष अदालत ने चारा घोटाले में पांच साल के कैद की सजा सुनाई है। सीबीआइ कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर सर्वोच्च न्यायालय ने जगन्नाथ मिश्रा को भी जमानत दे दी और वे फिलहाल जेल से बाहर हैं।

मो. शहाबुद्दीन

प्रभुनाथ सिंह से पहले राजद के एक और बाहुबली व सिवान से पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को सिवान की विशेष अदालत ने अबतक दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है। फिलहाल शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआइ अदालत ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में भी अभियुक्त बनाया है।

आनंद मोहन

वर्ष 1996 व 1998 में दो बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा मिलने के बाद से आनंद मोहन जेल में बंद हैं।

जगदीश शर्मा

बहुचर्चित चारा घोटाले में रांची की विशेष सीबीआइ अदालत ने कांग्रेस का पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को भी पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगदीश शर्मा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए जाने के बाद वे फिलहाल जेल से बाहर हैं।

सूरजभान सिंह

लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को अदालत ने पूर्वमंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में सजा सुनाई है। फिलहाल सूरजभान जमानत पर जेल से बाहर हैं।


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