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बागी विधायकों को अदालत से राहत, पर संशय बरकरार

न्यायालय से राहत पाने वाले जदयू के आठ बागी विधायकों में से चार के विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेने को लेकर संशय बरकरार है। उन्हें पटना हाई कोर्ट ने तीन अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र में भाग लेने की शुक्रवार को इजाजत दे दी।

By Kajal KumariEdited By: Published: Sun, 02 Aug 2015 11:17 AM (IST)Updated: Sun, 02 Aug 2015 07:54 PM (IST)
बागी विधायकों को अदालत से राहत, पर संशय बरकरार

पटना। न्यायालय से राहत पाने वाले जदयू के आठ बागी विधायकों में से चार के विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेने को लेकर संशय बरकरार है। उन्हें पटना हाई कोर्ट ने तीन अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र में भाग लेने की शुक्रवार को इजाजत दे दी।

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विधानसभा सचिवालय द्वारा इस फैसले की कॉपी लेने से मना करने पर चारों विधायक शुक्रवार शाम चार बजे से विधानसभा परिसर में धरना पर थे। विधानसभा सचिव द्वारा फैसले की कॉपी ले लेने पर विधायकों ने शनिवार दोपहर अपना धरना समाप्त कर दिया। लेकिन, इनके सदन में बैठने की व्यवस्था नहीं हुई है।

इनके अतिरिक्त जिन चार बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उनके असंबद्ध सदस्य के रूप में बैठने के लिए सदन में अलग जगह बनाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वालों में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार बब्लू, रवींद्र राय एवं राहुल शर्मा शामिल हैं, जबकि पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से राहत पाने वालों में पूनम देवी, सुरेश चंचल, राजू कुमार सिंह एवं अजीत कुमार सिंह शामिल हैं।

ज्ञानू ने कहा कि पूनम देवी, राजू कुमार सिंह, सुरेश चंचल एवं अजीत कुमार सिंह रविवार को मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाकर विधानसभा सचिवालय के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करेंगे।


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