पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से एक सप्ताह में मांगी मकर संक्राति हादसे की रिपोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी में हुए नाव दुघर्टना पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी में मकर सक्रांति के मौके पर हुए नाव हादसे पर जवाब के लिए राज्य सरकार को दोबारा एक सप्ताह का समय दिया। अदालत ने आपदा प्रबंधन विभाग को नोटिस जारी कर पूछा कि इस बड़ी घटना के लिए कैसी कार्रवाई की गई।
इस बात की जानकारी शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता मणि भूषण प्रताप सेंगर की लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मांगी। खंडपीठ नाव हादसे के संबंध में पहले भी जानकारी मांग चुकी है। आज तक राज्य सरकार का पक्ष अदालत को नहीं मिल पाया।
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विदित हो कि इस साल मकर संक्रांति पर बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने दियारा में पतंग उत्सव का आयोजन किया था। राज्य सरकार ने गंगा पार करने के लिए क्रूज की व्यवस्था की थी। सुबह काफी लोगों को गंगा पार कराया गया था लेकिन उन्हें लाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी।
यात्रियों को निजी नाव का सहारा लेना पड़ा था। ओवरलोड हो जाने की वजह से बीच धार में नाव पलट गई थी। हादसे में कम से कम 25 लोग मारे गए थे।
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