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पटना सेक्स स्कैंडल: निखिल और उसके पिता को कोर्ट ने नहीं मिली राहत

पटना हाइकोर्ट ने सेक्स स्कैंडल के आरोपी निखिल प्रियदर्शी और उसके पिता को किसी तरह की राहत ना देते हुए उनके द्वारा दायर की गई याचिकाओं को सुरक्षित रख लिया है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Thu, 30 Mar 2017 03:56 PM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2017 08:17 PM (IST)
पटना सेक्स स्कैंडल: निखिल और उसके पिता को कोर्ट ने नहीं मिली राहत
पटना सेक्स स्कैंडल: निखिल और उसके पिता को कोर्ट ने नहीं मिली राहत

पटना [जेएनएन]। बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल और नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोपी निखिल प्रियदर्शी और उसके पिता कृष्ण बिहारी प्रसाद सिन्हा को कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। 

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दोनों की अपराधिक याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें किसी प्रकार की राहत देने से इंकार किया है।  इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था जिसपर आज सुनवाई हुई और ये फैसला लिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गयी थी कि चूंकि लड़की बालिग है इसलिए पास्को एक्ट नहीं लागू हो सकता है। साथ ही एससी-एसटी एक्ट के तहत भी मुकदमा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह घटना सार्वजनिक रुप से नहीं घटी थी। कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए इस आपराधिक रिट याचिका को खारिज कर दिया।


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