एसपी का आदेश, अकबरुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार करो
चुनाव प्रचार में भाषा की मर्यादा भूलने वाले एमआइएम नेता अकबरूद्दीन ओवैसी पर शिकंजा कस गया है। एफआइआर दर्ज होने के बाद किशनगंज के एसपी राजीव रंजन ने ओवैसी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
जागरण टीम, पटना। चुनाव प्रचार में भाषा की मर्यादा भूलने वाले एमआइएम नेता अकबरूद्दीन ओवैसी पर शिकंजा कस गया है। एफआइआर दर्ज होने के बाद किशनगंज के एसपी राजीव रंजन ने ओवैसी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
VIDEO : ओवैसी के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी
आयोग ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद तथा एमआइएम नेता अकबरूद्दीन ओवैसी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करवा करवाया गया था।
अमित शाह, लालू प्रसाद व अोवैसी के आपत्तिजनक बयान को लेकर उनपर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई है। ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 177(सी) 2 (बी)/177 (एफ)/188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
अकबरूद्दीन ओवैसी ने दिया था यह बयान
मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआइएम) के विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी ने चार अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए किशनगंज जिले के कोचाधामन में कहा था मोदी जालिम और शैतान हैं। 2002 के गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार हैं।
यह है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता
आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दौरान भारतीय दंड संहिता के 153ए के तहत कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, संप्रदाय आदि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देगा या सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करेगा, वह तीन वर्ष तक कारावास या जुर्माना से दंडित किया जाएगा।
आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत की धारा 125 के तहत कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धर्म, वंश, जाति समुदाय या भाषा के जरिए भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देगा या प्रयास करेगा तो यह संज्ञेय अपराध का दोषी होगा।