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अब ईपीएफओ से अंशदाता ले सकते हैं कई तरह के लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में शुक्रवार को एक बैठक हुई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Apr 2017 01:34 AM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 01:34 AM (IST)
अब ईपीएफओ से अंशदाता ले सकते हैं कई तरह के लाभ
अब ईपीएफओ से अंशदाता ले सकते हैं कई तरह के लाभ

पटना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में शुक्रवार को एक बैठक बिहार-झारखंड के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त डॉ. वीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई। डॉ वीपी सिंह ने संगठन की ओर से कर्मचारियों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कहा कि संगठन अपने अंशदाताओं के लिए आवास ऋण की नई योजना पेश किया है। इसके तहत अंशदाता तीन साल की सेवा अवधि के बाद अपने भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 90 फीसद तक नये आवास ऋण, चल रहे आवास ऋणों के भुगतान एवं मासिक किस्तों के भुगतान में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही प्रपत्र 19, 10सी एवं 31 की जगह पर संयुक्त प्रपत्र जारी किया गया है। वैसे अंशदाता जिन्हों ने अपना यूएएन को बैंक खाता एवं आधार से जोड़ दिया है वे भुगतान के लिए अपना दावा सीधे भविष्य निधि कार्यालय में कर सकेंगे। मृत्यु दावा के लिए भी एक अलग से संयुक्त प्रपत्र लाया गया है। इसे जरिए मृत्यु की सूरत में मासिक पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि के लिए एक ही संयुक्त प्रपत्र में दावा किया जा सकेगा। साथ ही अब बीमारी के लिए अग्रिम लेने के लिए किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। बैठक में इसमें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एसके झा, राजेश पाण्डेय, क्षेत्रीय समिति के सदस्य एवं बिहार इंटक के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके अग्रवाल भी उपस्थित थे।


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