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सड़कों व चौक-चौराहों से बैनर-पोस्टर हटाने का निर्देश

पटना सिटी। पटना नगर निगम चुनाव को ले गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र ¨सह ने एएसपी, ि

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Apr 2017 01:42 AM (IST)Updated: Fri, 28 Apr 2017 01:42 AM (IST)
सड़कों व चौक-चौराहों से बैनर-पोस्टर हटाने का निर्देश
सड़कों व चौक-चौराहों से बैनर-पोस्टर हटाने का निर्देश

पटना सिटी। पटना नगर निगम चुनाव को ले गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र ¨सह ने एएसपी, निगम के कार्यपालक पदाधिकारी तथा थानाध्यक्षों के साथ अनुमंडल कार्यालय में बैठक किया। अनुमंडलाधिकारी ने आचार संहिता को प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को अनुमंडल के समस्त थाना क्षेत्रों में लाउडस्पीकर से प्रचार करा सड़कों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर हटाने का लोगों से आग्रह करें। आग्रह के बाद बैनर-पोस्टर नहीं हटाए जाने पर 29 अप्रैल से पटना सिटी व कंकड़बाग अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी अपने स्तर से सड़कों पर टंगे बैनर-पोस्टर हटाने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अशोक राजपथ व गलियों में तत्काल बैनर-पोस्टर हटाओ अभियान चलाया जाएगा। अनुज्ञप्ति की मूल प्रति प्रत्याशी वाहन पर चिपकाएंगे। प्रत्याशियों को लाउडस्पीकर बजाने की अनुज्ञप्ति अनुमंडल कार्यालय से लेनी होगी। जुलूस व सभा के लिए निर्वाची पदाधिकारी से अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। अनुमंडलाधिकारी ने अनुमंडल के थानाध्यक्षों को दंड प्रक्रिया की धारा 107, 113 व 116 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया। बैठक में एएसपी हरिमोहन शुक्ला, कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार समेत अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष थे।


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