उद्योग लगाने को एक से ऑनलाइन जमा करें आवेदन
पटना : आप उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं। इसके पूर्व अब आप बिहार राज्य प्रदूषण परिषद में शु
पटना। आप उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं तो अनुमति के लिए अब ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। घर बैठे बिहार राज्य प्रदूषण परिषद में ऑनलाइन आवेदन के साथ ही शुल्क भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की वेबसाइट ढ्डह्यश्चष्ढ्ड.ढ्डद्बद्ध.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर लॉग इन करना होगा। जहां तय फॉर्मेट में जानकारी देनी होगी। नई व्यवस्था एक सितंबर से लागू हो जाएगी। इसके लिए गुरुवार को प्रदूषण परिषद कार्यालय में कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।
परिषद में अब शुल्क भी ऑनलाइन जमा होंगे। छोटे-बड़े सभी उद्योग स्थापित करने वालों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। पहले पांच करोड़ से अधिक का उद्योग स्थापित करने वालों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा थी। लेकिन अब एक सितंबर से सभी प्रकार के उद्योग के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिल जाएगी। पहले शुल्क जमा नहीं हो पाता था।
उद्योग स्थापित करने के पहले प्रदूषण परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। परिषद की ओर से विशेष स्थल का निरीक्षण किया जाता है और गाइडलाइन के तहत जांच होती है। मानकों पर खरा उतरने पर शर्तो के साथ एनओसी दी जाती है, तब उद्योग स्थापित होते हैं। उद्योग स्थापना में परिषद मुख्यत: जल व वायु प्रदूषण की स्थिति की जांच करता है। इसके साथ उद्योग स्थापित होने का स्थल मानक के अनुसार रहना अनिवार्य है। उद्योगों के प्रदूषण की जांच प्रत्येक तीन वर्ष पर कराई जाती है। पहले यह एक वर्ष पर की जाती थी। पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार ने इसे शीघ्र लागू कराने के लिए पहल की।
वर्जन
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ऑनलाइन शुल्क के साथ आवेदन जमा होने से उद्योग स्थापित करने वालों को ऑफिस के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। कमी के बारे में भी परिषद ऑनलाइन सूचना मांगेगा। पेपरलेस काम हो जाएगा। ऑनलाइन होने से रजिस्टर मेंटेन करने और फाइलों के अंबार से राहत मिलेगी। आवेदन के बाद कार्य को पूरा करने का समय निर्धारित कर दिया गया है। व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी।
अवधेश कुमार ओझा, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण परिषद