बिहार में आपके पास है दो पहिया वाहन या फ्रिज तो नहीं मिलेगा इसका लाभ
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में वैसे शहरी परिवार नहीं आएंगे, जिनके यहां दो पहिया वाहन हैं या फिर घर में फ्रिज है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकार ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
पटना। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में वैसे शहरी परिवार नहीं आएंगे, जिनके यहां दो पहिया वाहन हैं या फिर घर में फ्रिज है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना की नई गाइड लाइन जारी करने के साथ ही राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
केंद्र सरकार ने गाइड लाइन को दो भाग में विभक्त किया है। पहला, ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा दूसरा, शहरी क्षेत्र के लिए। खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग ने अपनी आधिकारिक जानकारी में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन ग्रामीणों के पास चार पहिए वाले कृषि उपकरण होंगे, परिवार में कोई सरकारी सदस्य होगा, सरकार में पंजीकृत गैर कृषि-उद्योग वाले परिवार को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले यदि किसी परिवार के सदस्य की मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक होगी तब भी उस परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में तीन या उससे अधिक कमरे के मकान के स्वामी अथवा गृहस्थ को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। नई गाइड लाइन के अनुसार यदि किसी परिवार के पास दो पहिया वाहन, या फिर फ्रिज, यहां तक की घर में वाशिंग मशीन भी है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
शहरी क्षेत्र के जिन लोगों को योजना के दायरे में रखा गया है उनमें भिखारी, दुकानदार, मोची, फेरीवाले और गली-मोहल्ले में अन्य किस्म की सेवाएं मुहैया कराने वाले, सिर पर बोझ उठाने वाले, परिवहन कर्मचारी, खलासी, ड्राइवर, माली प्रमुख हैं।
आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाओं को योजना का लाभ तो दिया गया है, लेकिन सरकारी सेवा में कार्यरत, आयकर देने वाली, जिस विधवा के पास पांच एकड़ या उससे अधिक सिंचित जमीन होगी उसे योजना के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा।