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बिहार के लोगों सावधान! अगर घर में शराब की महफिल सजाई तो होगी उम्रकैद

बिहार में सरकार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक 2016 में सरकार ऐसे प्रावधान करने जा रही है जिसमें शराब पीने, रखने या उसकी जानकारी रखने पर पांच साल की सजा होगी।

By Kajal KumariEdited By: Published: Sat, 30 Jul 2016 11:37 AM (IST)Updated: Sat, 30 Jul 2016 10:27 PM (IST)
बिहार के लोगों सावधान! अगर घर में शराब की महफिल सजाई तो होगी उम्रकैद

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में शराबबंदी कानून और सख्त किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में शराब की महफिल सजाता है, शराब इकट्ठा करता है या सामूहिक रूप से पीने की अनुमति देता है या फिर उक्त परिसर में शराब पीकर कोई हिंसा करता है तो घर के मालिक को कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

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बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक 2016 में सरकार ऐसे प्रावधान करने जा रही है। विधानसभा के इसी सत्र में इससे संबंधित विधेयक पेश होगा। शुक्रवार को विधायकों को इस विधेयक का प्रारूप पढ़ने के लिए दिया गया। शराब पीने, रखने या उसकी जानकारी रखने पर पांच साल से आजीवन कारावास तक की सजा होगी।

उत्पाद विभाग के अधिकारियों को अनुमान लगाने का अधिकार होगा। अगर उन्हें लगता है कि किसी के घर में शराब थी और उसके बारे में घर के अन्य सदस्यों को जानकारी थी, तो घर के सभी बालिग सदस्यों को आरोपी बनाया जाएगा।

ऐसे अपराध में 10 साल से उम्रकैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माने की सजा होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह शराब का उपभोग करते पकड़ा जाएगा तो कम से कम उसे पांच वर्ष की सजा होगी। सात वर्ष की सजा भी हो सकती है।

यही नहीं उसे कम से कम एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किया जा सकेगा। घर में शराब, जिसे नए कानून में मादक द्रव्य कहा गया है, मिलने पर भी कड़ी सजा होगी। ऐसा परिसर जहां किसी वैध प्राधिकार की अनुमति के शराब रखी गई है और इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में कम से कम आठ वर्षो की सजा होगी, जिसे बढ़ाकर 10 वर्ष तक किया जा सकता है।

यही नहीं संबंधित व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा।शराब के प्रचार-प्रसार पर तीन साल की कैदशराब का प्रचार-प्रसार करने या फिर उसके विज्ञापन को प्रकाशित करने पर न्यूनतम तीन वर्ष की सजा होगी। इसे बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा सकेगा। 10 लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।

महिला या नाबालिग को धंधे में लगाया तो आजीवन कारावास नए कानून में यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या फिर किसी भी उम्र की महिला को शराब के धंधे में लगाता है, उनसे शराब बिकवाता है, शराब बिक्री के लिए प्रलोभन दिलवाता है तो दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। एक लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ेगा।


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