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बिहार: केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज

केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु के विरुद्ध सीजेएम के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। इस मुकदमे की सुनवाई आगे की जाएगी।

By Kajal KumariEdited By: Published: Fri, 21 Apr 2017 09:29 AM (IST)Updated: Fri, 21 Apr 2017 11:35 PM (IST)
बिहार: केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज
बिहार: केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज

गोपालगंज [जेएनएन]। कई बार घोषणा के बाद भी थावे-छपरा खंड पर रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ नहीं करने पर आहत महम्मदपुर थाना क्षेत्र के बांसघाट मंसुरिया गांव के रामकुमार यादव ने गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु के विरुद्ध सीजेएम के न्यायालय में मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे की सुनवाई आगे की जाएगी।

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गुरुवार को न्यायालय में दाखिल वाद में सिविल कोर्ट में अधिवक्ता लिपिक के रूप में कार्य करने वाले रामकुमार यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय रेल मंत्री ने सबसे पहले 31 मार्च 2017 को थावे-छपरा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ करने की घोषणा की।

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इस घोषणा के बाद हजारों यात्रियों की उम्मीदें जगी। लेकिन एकाएक रेलखंड पर गाडिय़ों के परिचालन की तिथि पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 13 अप्रैल को रेल का परिचालन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस दिन भी गाडिय़ों का परिचालन प्रारंभ नहीं हुआ। अंतिम बार 17 अप्रैल को रेल परिचालन किए जाने की घोषणा हुई।

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लेकिन कार्यक्रम के एक दिन पूर्व इसे भी स्थगित कर दिया गया। उन्होंने दायर वाद में बार-बार की घोषणा के बाद भी रेल गाडिय़ों का परिचालन प्रारंभ नहीं होने से आम लोगों को मानसिक रूप से प्रताडि़त होने का आरोप लगाया है।


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