OMG! दिन में खाना बनाया तो हो जाएगी सजा, पूजा-हवन पर भी लगी रोक
राज्य में अगलगी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में सुबह नौ बजे के बाद और शाम छह बजे के पहले खाना नहीं बनाने का निर्देश दिया है। नौ बजे के बाद पूजा और हवन करने की भी अनुमति नहीं है।
पटना। गर्मी के कारण राज्य में अगलगी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में सुबह नौ बजे के बाद और शाम छह बजे के पहले खाना नहीं बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही नौ बजे के बाद पूजा और हवन नहीं करने के साथ-साथ गेहूं का भूसा व डंठल जलाने पर भी रोक लगा दी गई है।
दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई
आपदा प्रबंधन विभाग ने चेतावनी दी है कि इस आदेश के उल्लंघन के कारण अगलगी की घटना होने पर दोषी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दो साल की सजा हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में हुई कई अगलगी की घटनाओं के पीछे चूल्हे और हवन से उड़ी चिंगारी को कारण बताया गया है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में कटनी के बाद खेत में ही गेहूं का डंठल जलाने के कारण भी अगलगी की कई घटनाएं हुई हैं।
चुनाव कार्य से करें मुक्त
प्रमंडलीय आयुक्त अतुल प्रसाद ने अगलगी की बढ़ती घटनाओं के बाद राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित डीएम को दिशा-निर्देश जारी किया है। हिदायत दी गई है कि आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को चुनाव जैसे दूसरे काम से मुक्त किया जाए। दरअसल, रविवार को पंचायत चुनाव के पहले चरण में आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकतर कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई थी।
चुनाव के दौरान रविवार को मुजफ्फरपुर में 17 स्थानों पर लगी आग के बाद राहत व बचाव कार्य में प्रशासन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।