GST पेमेंट को लेकर हैं परेशान? डोंट वरी! ...जानिए क्या मिली है बड़ी राहत
अगर आप जीएसटी पेमेंट को लेकर परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए है। इस प्रक्रिया में बड़ी राहत मिली है। आप भी जानिए।
पटना [जेएनएन]। जीएसटी पेमेंट को लेकर यह व्यवसायियों को बड़ी राहत है। व्यवसायी अब किसी भी नजदीकी बैंक की शाखा में जीएसटी के पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। पहले केवल स्टेट बैंक के ट्रेजरी ब्रांच में ही पेमेंट जमा करने का प्रावधान था।
गया में सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जीएसटी कार्यशाला में सह बड़ी जानकारी सेल्स टैक्स विभाग के उपायुक्त नंदकिशोर राज ने दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 जून से फिर शुरू की जा रही है। इस बार रजिस्ट्रेशन में शुल्क नहीं लगेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन के बाद तीन दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर जेनरेट कर दिया जाएगा तथा सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन भेजे जाएंगें।
औरंगाबाद के वाणिज्यकर पदाधिकारी विकास कुमार पाण्डेय ने बताया कि अगर सालाना आपका बिजनेस 20 लाख रुपये है तो रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं। लेकिन, अगर तीन राज्यों में व्यवसाय है और तीनों का जीटीओ जोड़कर 20 लाख से अधिक है तो तीनों राज्यों में अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जबकि पैन नंबर एक ही रहेगा।
यह भी पढ़ें: आपातकाल दिवस विशेष: तब JP ने बनाई थी समानांतार 'जनता सरकार'
इस अवसर पर सीटीओ गंगा प्रसाद ने बताया कि महीने में एक ही रिटर्न दाखिल करना है, साथ ही सेल का डाटा जरूर अपलोड करना है।
यह भी पढ़ें: राजद नेता ने कहा- एेसा कोई सगा नहीं, जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, जदयू ने किया पलटवार