घूसखोरी मामले मेदारोगा को दो साल की जेल
विजिलेंस के विशेष न्यायाधीश ने 5000 रुपये अर्थदंड की भी सुनाई सजा। - आर
पटना। घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के मामले में विजिलेंस के विशेष न्यायाधीश ब्रज मोहन सिंह ने पटना के रूपसपुर ओपी के तत्कालीन अवर निरीक्षक अस्तम पासवान को दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को तीन महीने अतिरिक्त जेल में गुजारने होंगे।
आरोपी मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के मुत्तिपुर का निवासी है। 22 नवंबर 2006 को वह परिवादी से 1050 रुपये घूस लेते रंगे-हाथ पकड़ा गया था। मामले में विजिलेंस की ओर से विशेष पीपी किशोर कुमार सिंह ने बहस की। उन्होंने बताया कि आरोप पत्र न्यायालय में दायर करने के लिये आरोपी ने परिवादी से घूस की मांग की थी। वह घूस देना नहीं चाह रहा था। तब दारोगा ने परिवादी को धमकी दी कि जबतक घूस नहीं दोगे तब तक आरोप पत्र न्यायालय में नहीं भेजा जायेगा। आजिज हो परिवादी ने निगरानी को लिखित शिकायत की थी।