पटना सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी दोषी
गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मंगलवार को एनआइए की विशेष अदालत ने 10 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।
पटना। गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मंगलवार को एनआइए की विशेष अदालत ने 10 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 19 जनवरी को निश्चित करते हुये अभियोजन को गवाही के लिए गवाह उपस्थित कराने का निर्देश दिया। इसके पूर्व इसी मामले में अदालत ने एक आरोपी इम्तियाज अंसारी के खिलाफ आरोप तय चुकी है।
इन धाराओं में तय हुआ आरोप :
आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 302 (हत्या), 121 और 121 (1)(देशद्रोह,द्रेशद्रोह के लिये दंड), 324 (हथियार से जख्मी करना), 326 (गंभीर रुप से घायल करना), 441 (अपराधिक अतिचार) और 468 (कूटरचना), 109 (दुष्प्रेरण के लिये दंड), धारा 17 (सीएलए एक्ट), 16, 18, 18ए, 18बी, 20,21,38 और 40 (अनलावफूल एक्टीवीटी प्रीवेंसन एक्ट) और धारा 3 एवं 4 (विस्फोटक अधिनियम)।
कोर्ट ने इनको बताया दोषी :
1. 23 वर्षीय नुमान अंसारी (सिथुआ, झारखंड)।
2. 19 वर्षीय तौफीक अंसारी (सिथुआ,थाना धुर्वा, झारखंड)।
3. 25 वर्षीय मुजबुल्लाह अंसारी (गांव चकला, थाान ओरमांझी, झारखंड)।
4. 36 वर्षीय उमर सिद्दिकी (नूरानी चौक, थाना सिविल लाइंस, रापुर छत्तीसगढ़)।
5. 23 वर्षीय अजहरउद्दीन कुरैशी (नई बस्ती, थाना सिविल लाइंस, रायपुर)।
6. 36 वर्षीय अहमद हुसैन (अमनगंज, थाना कटरा कोतवाली, मिर्जापुर उत्तरप्रदेश)।
7. 26 वर्षीय फकरुद्दीन (छोटा मिर्जापुर)।
8. 39 वर्षीय फिरोज आलम उर्फ पप्पू (बदलेवशाही लेन, थाना लोअर बाजार रांची)।
9. 26 वर्षीय इफ्तेकार आलम (सिथुआ)।
और
10. हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी