आदित्य हत्याकांड : अब कैदी नंबर 10460 हैं MLC मनोरमा देवी, नहीं मिली जमानत
गया रोड रेज केस में जेल में बंद जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी की जमानत याचिका को मंगलवार को भी कोर्ट ने टाल दी है, अब सुनवाई 27 मई को होगी।
पटना। गया रोड रेज केस में जेल में बंद जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी को मंगलवार को भी गया सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 27 मई तक के लिए टाल दी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मनोरमा देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से आज भी इंकार करते हुए सुनवाई को 27 मई तक टाल दिया है और इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और केस रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।
कैदी नंबर 10460 हैं मनोरमा देवी
गया सेशन कोर्ट ने आदित्य हत्याकांड में अपने बेटे रॉकी यादव को भगाने के आरोप में और शराबंदी कानून के उल्लंघन करने के मामले में जेल में बंद जदयू की निलंबित विधानपार्षद मनोरमा देवी की जमानत याचिका की सुनवाई से इंकार करते हुए आज फिर पुलिस से केस डायरी और केस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
अब जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 27 मई को होगी। मनोरमा देवी फिलहाल गया सेंट्रल जेल के महिला वार्ड में बंद हैं और जेल में उनकी पहचान कैदी नंबर 10460 के रूप में है।
मनोरमा का दावा- नहीं पीती शराब
गया रोडरेज केस के मुख्य आरोपी और मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव की तलाश के दौरान 9-10 मई की रात को पुलिस ने उनके घर से छह शराब की बोतलें बरामद की थीं। हालांकि मनोरमा ने दावा किया था कि ना तो वह शराब पीती हैं और ना ही उनके घर पर पुलिस की छापेमारी के दौरान वह शराब पीते पकड़ी गई थीं लेकिन उनपर शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
आदित्य हत्याकांड में रॉकी यादव की गिरफ्तारी के बाद ही मनोरमा देवी फरार हो गई थीं। पुलिस ने उनकी तलाशी के लिए जगह-जगह छापेमारी की थी फिर मनोरमा ने 17 मई को अदालत के सामने सरेंडर किया था और कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, तब से मनोरमा देवी सलाखों के पीछे हैं।