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बिहार में पत्नी किरण संग बुरे फंसे थे आमिर खान, जानिए कैसे मिली राहत

पटना हाईकोर्ट ने फिल्म 'पीपली लाइव’ की कहानी चुराने के आरोप में आमिर खान, उनकी पत्नी किरण राव एवं राइटर अनुषा रिजवी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा को निरस्त कर दिया है।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Fri, 21 Jul 2017 01:47 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jul 2017 10:33 PM (IST)
बिहार में पत्नी किरण संग बुरे फंसे थे आमिर खान, जानिए कैसे मिली राहत
बिहार में पत्नी किरण संग बुरे फंसे थे आमिर खान, जानिए कैसे मिली राहत

पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार में बुरे फंसे बॉलीवुड एक्टर आमिर खान व उनकी पत्नी किरण राव को बड़ी राहत मिली है। फिल्म 'पीपली लाइव’ की कहानी चुराने के आरोप में आमिर खान, उनकी पत्नी किरण राव एवं राइटर अनुषा रिजवी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। निचली कोर्ट के आदेश को

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निरस्त कर दिया। 

बिहार के पटना जिला के बाढ़ के रहने वाले राजकुमार 'उन्मुक्त' ने बाढ़ की अदालत में 'पीपली लाइव' से जुड़े सभी कलाकारों और फिल्म निर्माता पर 2010 में मुकदमा दायर किया था। उनका कहना था कि फिल्म की कहानी उनके कविता संग्रह 'गबरूआ' से चुराई गई थी। इसके लिए उनसे स्वीकृति भी नहीं ली गई।

यह फिल्म किसानों की आत्महत्या की समस्या को लेकर बनाई गई थी। बाढ़ की अदालत ने 2013 में आमिर खान, उनकी पत्नी एवं राइटर अनुषा रिजवी के खिलाफ कॉपीराइट की धारा 60 के साथ साथ अन्य धाराओं में संज्ञान ले लिया था।

संज्ञान को रद कराने के लिए साकेत तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता एनके अग्रवाल का कहना था कि यदि फिल्म किसी चुराई हुई कहानी पर भी बनाई गई हो तो भी यह अपराध नहीं है।

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इसके लिए यह जरूरी है कि कॉपीराइट रजिस्टर्ड करायी जाए। लेकिन कवि यह नहीं साबित कर पाये कि उनकी 'गबरूआ' कविता से कहानी चुराई गई थी। आरोप लगाने वाले कवि का कहना था कि यदि उन्हें जानकारी दी जाती तो उन्हें भी रायल्टी मिलती।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अरुण कुमार ने आमिर खान के वकील की बातों को सही मानते हुए निचली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।

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