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पटना शहर ओडीएफ प्लस घोषित, अब गार्बेज फ्री सिटी को करेगा आवेदन

भारत सरकार ने पटना नगर निगम क्षेत्र को दिसंबर 2020 के प्रभाव से ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2021 01:35 AM (IST)Updated: Wed, 20 Jan 2021 01:35 AM (IST)
पटना शहर ओडीएफ प्लस घोषित, अब गार्बेज फ्री सिटी को करेगा आवेदन
पटना शहर ओडीएफ प्लस घोषित, अब गार्बेज फ्री सिटी को करेगा आवेदन

पटना । भारत सरकार ने पटना नगर निगम क्षेत्र को दिसंबर 2020 के प्रभाव से ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है। पटना को खुले में शौचमुक्त घोषित करते हुए ओडीएफ प्लस का प्रमाणपत्र मंगलवार को मिल गया। अब पटना नगर निगम शहर को गार्बेज फ्री सिटी (कचरामुक्त शहर) बनने के लिए भारत सरकार को आवेदन देगा। महापौर सीता साहू और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि अब पटना को कचरामुक्त शहर बनाना है। इसके लिए कार्य भी प्रारंभ हो गया है। पटना के लिए यह गर्व का विषय है। नजदीकी शौचालय की जानकारी गूगल टॉयलेट लोकेटर के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

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: क्या है ओडीएफ प्लस :

आबादी के अनुपात में सरकार द्वारा तय किए गए निजी, सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था होती है। तब वह खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित होता है। सभी शौचालयों में पानी, साफ सफाई एवं रखरखाव की मुकम्मल व्यवस्था पाए जाने पर यह सíटफिकेट मिलता है। गंदे पानी के पुन: उपयोग पर ओडीएफ प्लस-प्लस का प्रमाणपत्र मिलता है। इस दिशा में भी पटना आगे बढ़ा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में कम से कम 300 अंक मिलने निश्चित हो गए हैं।

: गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग की रणनीति पर चर्चा :

अपशिष्ट प्रबंधन के आधार पर शहर के गार्बेज फ्री सिटी बनने पर वन स्टार सिटी का दर्जा मिलेगा। पटना नगर निगम थ्री स्टार सिटी के लिए आवेदन देने के लिए तैयारी कर रहा है। : सíटफिकेशन के लिए अंक हासिल करने पर फोकस :

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तय मापदंडों के अनुसार ओडीएफ प्लस शहरों को 300 अंक तथा थ्री स्टार सिटी वाले शहरों को 600 अंक मिलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के सíटफिकेशन के लिए विभिन्न श्रेणी में 1800 अंक निर्धारित हैं। पटना नगर निगम द्वारा मापदंडों एवं प्रक्रियाओं को समय से पूर्ण कर कम से कम 900 अंक प्राप्त करने का लक्ष्य है। स्टार रेटिंग के लिए 28 जनवरी तक आवेदन करना अनिवार्य है।

: किस आधार पर शहरों को मिलती है स्टार रेटिंग :

- डोर टू डोर सेवा कवरेज

- वार्ड स्तर पर गीला, सूखा, घरेलू हानिकारक अपशिष्ट एवं सैनिट्री अपशिष्ट के अलग-अलग संग्रहण की व्यवस्था

- सार्वजनिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों की साफ-सफाई

- लिटरबिन की व्यवस्था

- गीले कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था एवं क्षमता

- सूखे कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था एवं क्षमता

- आम जन की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था


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