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केन्द्रीय मंंत्री उपेंद्र कुशवाहा समेत चार को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

वहार न्यायालय की एसडीजेएम सुषमा कश्यप ने विचारण वाद (377/15) में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र प्रसाद ङ्क्षसह उर्फ उपेंद्र कुशवाहा, विधायक रामबालक सिंह, पूर्व विधायक शील कुमार राय, चंद्रवली ठाकुर व रामदेव वर्मा को अब 25 अगस्त को सदेह कोर्ट में हाजिर होने को कहा है।

By Pradeep Kumar TiwariEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2015 01:22 PM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2015 01:24 PM (IST)
केन्द्रीय मंंत्री उपेंद्र कुशवाहा समेत चार को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

समस्तीपुर। व्यवहार न्यायालय की एसडीजेएम सुषमा कश्यप ने विचारण वाद (377/15) में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र प्रसाद ङ्क्षसह उर्फ उपेंद्र कुशवाहा, विधायक रामबालक सिंह, पूर्व विधायक शील कुमार राय, चंद्रवली ठाकुर व रामदेव वर्मा को अब 25 अगस्त को सदेह कोर्ट में हाजिर होने को कहा है।

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21 मई को पांचों को सदेह हाजिर होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसके बाद 2 जुलाई को सदेह उपस्थित होने को कहा। मगर इनके अधिवक्ताओं ने आवेदन देकर सरकारी, विप चुनाव व जनहित के कार्यों में व्यस्तता का हवाला दिया। अतएव कोर्ट ने अब 25 अगस्त की तिथि तय की है।

गौरतलब है विधानसभा चुनाव 2005 के दौरान उजियारपुर बीडीओ रमेश प्रसाद राउत के आवेदन पर दलङ्क्षसहसराय विस क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, विभूतिपुर के लोजपा प्रत्याशी रामबालक ङ्क्षसह, दलङ्क्षसहसराय के लोजपा प्रत्याशी शील कुमार राय, विभूतिपुर के भाजपा प्रत्याशी चन्द्रबली ठाकुर व माकपा प्रत्याशी रामदेव वर्मा के विरुद्ध धारा 3(1) संपति विरूपण निवारण अधिनियम 1987 के तहत मामला दर्ज हुआ था। पांचों के विरुद्ध कोर्ट ने 02 जून 2006 को संज्ञान लिया था।


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