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विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति में नेट अनिवार्य

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति में अब सिर्फ नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। नेट से छूट उनको मिलेगी, जिनकी पीएचडी की उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के रेगुलेशन-2009 के तहत होगी।

By Amit AlokEdited By: Published: Thu, 18 Jun 2015 02:43 PM (IST)Updated: Thu, 18 Jun 2015 02:49 PM (IST)
विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति में नेट अनिवार्य

पटना। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति में अब सिर्फ नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। नेट से छूट उनको मिलेगी, जिनकी पीएचडी की उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के रेगुलेशन-2009 के तहत होगी।

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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के. सेंथिल कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के सचिव को इस आशय का पत्र लिखा है।

अपर सचिव के पत्र के मुताबिक 16 मार्च 2015 सर्वोच्च न्यायालयकी ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। नेट से छूट केवल उनको दी जाए जिनकी पीएचडी यूजीसी के रेगुलेशन-2009 के तहत होगी।

शिक्षा विभाग ने 3342 व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह बीपीएससी से किया है। पत्र में सेट (राज्य पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बारे में कोई जिक्र नहीं है।


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