विवादित बयान से जुड़े मामले में गिरिराज को राहत
विवादास्पद बयान को लेकर दायर आपराधिक मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पटना हाईकोर्ट ने राहत प्रदान कर दी। सोमवार को मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह ने निचली अदालत को आगे की कार्यवाही से रोक दिया।
पटना। विवादास्पद बयान को लेकर दायर आपराधिक मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पटना हाईकोर्ट ने राहत प्रदान कर दी। सोमवार को मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह ने निचली अदालत को आगे की कार्यवाही से रोक दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही पटना की अदालत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी।
पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान गिरिराज ने एक साक्षात्कार में कहा था-'नरेंद्र मोदी के विरोधी पाकिस्तान परस्त हैं और उनकी जगह पाकिस्तान में है।Ó इस वक्तव्य को लेकर एक मजिस्ट्रेट ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। उसके बाद पटना के न्यायिक दंडाधिकारी ने गिरिराज के खिलाफ अनेक धाराओं के तहत संज्ञान भी ले लिया।
सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। गिरिराज के अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि आवेदक के खिलाफ एक भी धारा नहीं बनता है। बयान में किसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाई गई है। चर्चा में रहने के लिए मजिस्ट्रेट ने अपने आप केस दर्ज कर लिया। अदालत ने धाराओं की जांच-परख करने के बाद गिरिराज को तात्कालिक तौर पर राहत प्रदान कर दी।