पचास हजार के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाला दोषी करार
पटना। 50 हजार रुपये के लिए विकास ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं हत्या के बाद
पटना। 50 हजार रुपये के लिए विकास ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं हत्या के बाद आरोपी ने अपने श्वसुर को फोन कर हत्या की जानकारी दी। न्यायालय ने गुरुवार को इसकी पुष्टि कर दी। इस मामले में एडीजे ओम प्रकाश ने पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के नेहरू नगर हरिजन कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय विकास कुमार को दोषी पाया। सजा 22 दिसम्बर को सुनाई जाएगी। जानकारी के अनुसार आरोपी की शादी सारण जिले के अवतारनगर थाना क्षेत्र के चैनपुरवा निवासी रामराज प्रसाद की पुत्री पूनम कुमारी के साथ वर्ष 2008 को हुई थी। शादी के बाद ही विकास दहेज के रूप में पूनम के घर वाले से 50 हजार रुपये की मांग करने लगा। रुपये नहीं देने पर उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। इस बीच पूनम ने एक पुत्र को जन्म दिया। आखिरकार आरोपी ने 15 सितम्बर 2011 को गला काटकर पूनम की हत्या कर दी।
आतंकवादियों की रिमांड अवधि बढ़ी
पटना। गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में एनआइए की विशेष अदालत ने आरोपी उमर सिद्दिकी, फकरुद्दीन, इम्तियाज, हैदर अली, नुमान अंसारी, मुजबुल्लाह, अजहरुद्दीन, फिरोज, तौफीक और इफ्तिकार की 24 दिसम्बर तक के लिए न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाते हुए जेल भेज दिया। आरोपियों को अदालत में पटना पुलिस ने पेश किया था।