बिहार शिक्षा सेवा के 226 अधिकारी किए गए डिमोट
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशसे बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के 226 अफसर ‘डिमोट’ कर दिए गए हैं।
पटना। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशसे बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के 226 अफसर ‘डिमोट’ कर दिए गए हैं। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को छोड़ मुख्यालय के तमाम पदाधिकारी शामिल हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक (सामान्य प्रशासन) राजेन्द्र राम की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के बाद मुख्यालय में हड़कंप मच गया और ‘डिमोट’ हुए अफसरों के बीच नये जगहों पर पदस्थापन संबंधी सूची को जानने की होड़-सी लग गई। खास बात यह कि पहली बार अधिकारी बने शिक्षकों के जिम्मे शिक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। इससे शिक्षा विभाग के अफसर भी संशय में हैं।
अधिसूचना के मुताबिक मुख्यालय के सभी नौ निदेशालयों में कार्यरत निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, विशेष निदेशक, उपनिदेशक, अवकाश रक्षित पदाधिकारी, बिहार बोर्ड, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के सचिव/निदेशक को ‘डिमोट’ कर उपनिदेशक/उपसचिव/जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है। इनमें निदेशक, संयुक्त निदेशक व विशेष निदेशक की संख्या ग्यारह है, जिन्हें उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में ‘डिमोट’ किए गए हैं।
इसी तरह सभी नौ प्रमंडलों के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को जिला शिक्षा अधिकारी और 31 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में ‘डिमोट’ किया गया है। इनके जगह पर प्रोन्नत किए गए अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। भले ही 225 अफसर ‘डिमोट’ किए गए हैं, लेकिन इससे 442 अफसरों का पदस्थापन प्रभावित हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह कि ‘डिमोशन’ के बाद भी संबंधित अफसरों के वेतनमान पर असर नहीं पड़ेगा, जबकि नवपदस्थापित अफसरों को पहले से ही प्रोन्नति का लाभ संबंधी वेतन दिया जा रहा था।