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चारा घोटाला में लालू प्रसाद की याचिका पर फैसला सुरक्षित

By Edited By: Published: Fri, 19 Sep 2014 05:58 PM (IST)Updated: Fri, 19 Sep 2014 05:58 PM (IST)
चारा घोटाला में लालू प्रसाद की याचिका पर फैसला सुरक्षित

रांची / पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लालू यादव ने चारा घोटाले में समान साक्ष्य के आधार पर कई केस चलाने का विरोध जताते हुए शेष मुकदमे निरस्त करने की अदालत से गुजारिश की थी। बहुचर्चित चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद सीबीआइ की निचली अदालत ने लालू प्रसाद को पांच साल कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। इस मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उन्होंने इसी को आधार मानते हुए शेष मामले निरस्त करने की गुहार लगाई है।यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है, चारा घोटाले से संबंधित दूसरा मामला भी उन पर चल रहा है। इसके सहित अन्य मामलों के संदर्भ में लालू प्रसाद की ओर से दलील दी गई है कि सभी मुकदमों में सीबीआइ समान साक्ष्य पेश कर रही है। जब इसी प्रकार के एक मामले में सजा मिल चुकी है तो अन्य मामले अविलंब निरस्त किए जाने चाहिए। इसी आधार पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र की याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दायर चार मामले निरस्त करने का आदेश दे चुका है। दूसरी ओर सीबीआइ की ओर से प्रार्थी की दलील का पुरजोर विरोध करते हुए उनकी याचिका खारिज करने की वकालत की गई। सीबीआइ की ओर से अदालत में कहा गया कि सभी मामले बिल्कुल अलग हैं। उन्हें किसी भी स्थिति में एक नहीं कहा जा सकता।


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