सांसद प्रभुनाथ पर गैर जमानती वारंट जारी
छपरा : राजद्रोह और आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने महाराजगंज के सांसद व लोकसभा के राजद प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री और सारण लोकसभा क्षेत्र की राजद प्रत्याशी राबड़ी देवी के नामांकन के बाद जिला स्कूल के बोर्डिग मैदान में आयोजित आम सभा में दिये गये भाषण को लेकर भगवान बाजार थाने में दर्ज प्राथमिकी व उनके अपने नामांकन के समय बैरिकेटिंग तोड़ने, सरकारी कार्यो में बाधा पहुंचाने सहित अन्य आरोपों को लेकर नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसको लेकर इन कांडों के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया गया था। न्यायालय सूत्रों के अनुसार प्रभारी सीजेएम के आदेश से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में उनके अलावा उनके निजी सचिव जितेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उधर, महाराजगंज के सांसद व लोकसभा के राजद प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह और उनके निजी सचिव जितेन्द्र कुमार सिंह की ओर से इसी मामले में जिला जज कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदनों पर सोमवार को सुनवाई की गयी। इस मामले में कोर्ट ने अभियोजन को उनके भाषण का सीडी उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया। इस मामले में आगे की सुनवाई 25 अप्रैल को की जायेगी।