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हत्या के जुर्म में आठ को उम्रकैद की सजा

By Edited By: Published: Sat, 30 Nov 2013 10:12 PM (IST)Updated: Sat, 30 Nov 2013 10:27 PM (IST)
हत्या के जुर्म में आठ को उम्रकैद की सजा

गया : गया में त्वरित न्यायालय के तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने शानिवार को हत्या के आठ अभियुक्तों को 11 साल बाद आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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सजा पाने वालों में देवनन्दन नोनिया, सुरज नोनिया, झुनी नोनिया, दसई नोनिया, रामचन्द्र नोनिया, भोला पासवान, बुटाई नोनिया, एवं नन्हे नोनिया हैं। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाहों ने मुकदमे के समर्थन में गवाही दी।

मालूम हो कि गया जिले के मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 100/02 के अनुसार बड़की नीमा गांव के बुटाई नोनिया की चापाकल से पानी को नाली में बहाने के विवाद में उक्त लोगों ने 18 जुलाई 2002 को घर में घुसकर हरवे से हमला कर दिया था। इसी दौरान एक आरोपी ने बुटाई को गोली मार दी थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। हमले में परिवार के कई लोग घायल भी हुए थे। बुटाई के भाई ने लाल मोहन नोनिया हत्या को मुकदमा दर्ज कराया था।

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