राबड़ी देवी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
छपरा : पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत के बाद से ही वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुई हैं। कोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर दिया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार झा ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोप गठन के लिए सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। भेल्दी थाना कांड संख्या 28/2009 से लंबित इस वाद में राबड़ी देवी के विरुद्ध चार अप्रैल 2009 को भेल्दी थाना क्षेत्र के रायपुरा उच्च विद्यालय में एक चुनावी भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। इस सिलसिले में अमनौर प्रखंड के तत्कालीन अंचलाधिकारी संदीप शेखर प्रियदर्शी ने उनके विरुद्ध 171 जी तथा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 18 मई 2010 को ही कोर्ट से जमानत ले ली थी। सीजेएम ने इस मामले में आरोप गठन के लिए कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर दिया है। उपस्थित नहीं होने पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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