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निर्माण कार्य पर रोक का आदेश

हिसुआ नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकरी सुनील कुमार ने हिसुआ थानाध्यक्ष को अपने पत्रांक 1557 दिनांक 21 जून के माध्यम से नगर के मल्लिक टोला में अवैध और मनमानी रुप से किए जा रहे भवन निर्माण कार्य रोक लगाने को कहा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Jun 2017 03:05 AM (IST)Updated: Fri, 23 Jun 2017 03:05 AM (IST)
निर्माण कार्य पर रोक का आदेश
निर्माण कार्य पर रोक का आदेश

नवादा। हिसुआ नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकरी सुनील कुमार ने हिसुआ थानाध्यक्ष को अपने पत्रांक 1557 दिनांक 21 जून के माध्यम से नगर के मल्लिक टोला में अवैध और मनमानी रुप से किए जा रहे भवन निर्माण कार्य रोक लगाने को कहा है। कार्यपालक पदाधिकरी ने कहा कि वार्ड 15 के हिसुआ डीह स्थित मल्लिक टोला निवासी ब्रजभूषण झा से प्राप्त जन शिकायत में कहा गया है कि ¨पकी देवी पति नरेंद्र साव के पुराना खाता संख्या 328 प्लॉट 2236 एवं नया खाता संख्या 672 प्लॉट 2820 एराजी 2 डी. परती भूमि में बगैर नक्शा पारित कराए अवैध तरीके से मकान बनवाया जा रहा है। इस भूमि पर अनुमंडल दंडाधिकारी नवादा के न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय में परिवाद चल रहा है। जिसको लेकर निर्माण कार्य बंद करने की नोटिस भी दिया गया बावजूद कार्य बंद नहीं किया गया है। ऐसे में अविलंब निर्माण कर बंद कराया जाए। हिसुआ पुलिस आवेदन के आलोक में स्थल निरीक्षण कर कारवाई करने की बात कही है।

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