राशन उपभोक्ता जमा करें अधार व बैंक खाता
खाद्य आपूर्ति अधिनियम के तहत सभी उपभोक्ताओं को अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता के पास 31 मार्च के पहले जमा करना आवश्यक किया गया है।
By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Mar 2017 03:02 AM (IST)Updated: Thu, 23 Mar 2017 03:02 AM (IST)
नवादा। खाद्य आपूर्ति अधिनियम के तहत सभी उपभोक्ताओं को अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता के पास 31 मार्च के पहले जमा करना आवश्यक किया गया है। जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को अप्रैल से राशन व किरोसिन नहीं दिया जाएगा। इस आशय की जानकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रवि रंजन ने दिया।
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