जबरन चंदा मांगने पर दो को एक वर्ष का कारावास
पूजा के नाम पर जबरन चंदा मांगने के दो आरोपियों को एक वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला वारिसलीगंज थाना कांड संख्या 13/09 से जुड़ा है।
नवादा। पूजा के नाम पर जबरन चंदा मांगने के दो आरोपियों को एक वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला वारिसलीगंज थाना कांड संख्या 13/09 से जुड़ा है। न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अविनाश ने गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के चकवाय गांव निवासी रणधीर महतो व प्रवीण कुमार को यह सजा सुनाई। बताया जाता है कि 24 जनवरी 2009 को दोनों आरोपित सरस्वती पूजा का चंदा मांगने के लिए शिवबालक पंडित के घर में जबरन घुस गए। जबरन चंदा मांगने का विरोध करने पर शिवबालक की पत्नी ¨चता देवी व पुत्र छोटू कुमार के साथ मारपीट की गई थी। अदालत में गवाहों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दंडाधिकारी ने दोनों आरोपितों को एक वर्ष का कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।