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निजी विद्यालयों पर गिर सकती है गाज

बिहार राज्य ब'चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों को 25 प्रतिशत कमजोर व अलाभकारी समूह के ब'चों का नामांकन लेना है। जिसका विवरण विहित प्रपत्र में भरकर जिला कार्यालय में जमा करना है।

By Edited By: Published: Sun, 04 Dec 2016 02:50 AM (IST)Updated: Sun, 04 Dec 2016 02:50 AM (IST)
निजी विद्यालयों पर गिर सकती है गाज

नवादा। बिहार राज्य बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों को 25 प्रतिशत कमजोर व अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन लेना है। जिसका विवरण विहित प्रपत्र में भरकर जिला कार्यालय में जमा करना है। लेकिन इस कार्य में निजी विद्याल उदासीनता बरत रहे हैं। जिसकी जानकारी देते हुए संभाग प्रभारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया की जिले के प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय अगर तीन दिन के अन्दर फोल्डर भर कर नहीं जमा करेंगे तो उनकी प्रस्वीकृति रद कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रस्वीकृति प्राप्त सभी विद्यालयों को 25 प्रतिशत का कोटा वर्षवार कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के लिए है। जिसमें निजी विद्यालय दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिसके कारण आगे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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