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अगले माह हो सकता है नगर निकाय का चुनाव

जिले के तीन नगर निकायों में चुनाव अगले महीने होने की संभावना है। 25 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Mar 2017 03:01 AM (IST)Updated: Thu, 23 Mar 2017 03:01 AM (IST)
अगले माह हो सकता है नगर निकाय का चुनाव
अगले माह हो सकता है नगर निकाय का चुनाव

नवादा। जिले के तीन नगर निकायों में चुनाव अगले महीने होने की संभावना है। 25 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही कभी भी चुनाव तिथि की घोषणा हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह जारी किया है, जिसकी सूची कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। इन्हीं चुनाव चिन्हों को वर्णाक्षर के क्रम में प्रत्याशियों को आवंटित किया जाएगा। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाची व सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित कर दी है। 23 मार्च को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने चुनाव चिन्ह जारी किया है।

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ये होंगे चुनाव चिन्ह

चुनाव चिन्हों की सूची में पतंग,वायुयान, ताला-चाभी, कलम व दावात, मेज, कप व प्लेट, नल, छाता, चश्मा, मोतियों की माला, पुल, कार, बल्व, कांच का ग्लास, चापाकल, कुर्सी, टॉर्च, प्रेशर कुकर, तराजू, सहढ़ी, उगता हुआ सूरज, आम, कैरम बोर्ड, स्टूल, लड्डु, चिमनी, कोट, कंघी, चरखा, छड़ी, बैगन, केतली, कुल्हाड़ी, अंगूठी, रोड रोलर, जग, बल्ला, किताब, टोकरी,स्टोव, कांटा, चुड़ियां, शंख, काठ गाड़ी, स्लेट, चारपाई, फ्रॉक व चम्मच प्रत्याशियों को वर्णानुक्रम के अनुसार जारी किए जाएंगे।

आरक्षण सूची है प्रकाशित

नगर निकाय चुनाव को ले वार्डवार आरक्षण की सूची पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है। इसके साथ ही संभावित प्रत्याशियों द्वारा चुनाव की तैयारियां आरंभ कर दी गई है। कई प्रत्याशियों ने तो सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया है तो कई डोर टू डोर संपर्क साधने में लग गए हैं। हर कोई अपने-अपने स्तर से चुनाव की तैयारियों में लगा है। सिर्फ चुनाव तिथि की घोषणा का इंतजार है।

एक परिसर में एक ही बूथ

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 के लिए जिले को मतदान केंद्र से संबंधित निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा बूथ के 200 मीटर की परिधि में अपना निर्वाचन केंद्र स्थापित नहीं करेगा। इसके साथ ही एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केंद्र बनाने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। अभ्यर्थी इन केंद्रों से मतदाताओं के क्रमांक,नाम को देखकर अपने पास रखी गई मतदाता सूची देखकर गैर आधिकारिक पहचान स्लिप उपलब्ध कराते हैं। इसे दिखाकर पीठासीन पदाधिकारी व मतदान अधिकारी के पास भेजा जाता है। गैर आधिकारिक स्लिप में अंकित मतदाता का क्रमांक व नाम देखकर उस मतदाता सूची की तुरंत पहचान हो जाती है। आयोग ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि केंद्र स्थापित करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार अग्रिम रूप से बूथ की संख्या व उसका नाम सूचित करेंगें जहां मतदाताओं के लिए हेल्प सेंटर की स्थापना करना चाहते हैं।

मिलेगा चार अंकों का कोड

मतदान के क्रम में किसी अवांछित तत्व द्वारा चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी से बचाव के लिए समाहर्ता सह जिला निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक पीठासीन पदाधिकारी को चार अंकों या फिर अक्षरों का कोड वर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसी भी बूथ पर कब्जा किया जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अपने मोबाइल से चार अंकों के कोड को जिला में स्थापित चुनाव नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को एसएमएस के द्वारा सूचना उपलब्ध कराएंगे।


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