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थानाध्यक्ष और जेल अधीक्षक पर दायर किया मुकदमा

जेल में मृत विचाराधीन कैदी के परिजनों ने अदालत में परिवाद दायर कर न्याय की गुहार ।

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Apr 2017 03:04 AM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 03:04 AM (IST)
थानाध्यक्ष और जेल अधीक्षक पर दायर किया मुकदमा
थानाध्यक्ष और जेल अधीक्षक पर दायर किया मुकदमा

नवादा। जेल में मृत विचाराधीन कैदी के परिजनों ने अदालत में परिवाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। दायर परिवाद में रजैली थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अवधेश कुमार, इंस्पेक्टर का अंगरक्षक नागेन्द्र प्रसाद, सअनि रंजीत पासवान, जेल अधीक्षक रामाधार ¨सह, जेलर मिथलेश शर्मा, दफादार बृजनंदन गिरी सहित सैप 203 अशोक कुमार, 206 शैलेन्द्र यादव, 1526 जगरनाथ ¨सह, 9023 रामबिहारी ¨सह को अभियुक्त बनाया है। पुलिसकर्मियों पर जहां मारपीट करने का आरोप लगाया गया है वहीं जेल प्रशासन पर जख्मी कैदी का इलाज नहीं कराने का आरोप है। अदालत ने परिवाद को निबंधित करते हुए गवाही के लिए तिथि निश्चित किया है।

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क्या है मामला :

रजौली थाना क्षेत्र के रामदासी गांव निवासी सुशीला देवी द्वारा दायर परिवाद के अनुसार नौ अप्रैल की संध्या आरोपी पुलिसकर्मी परिवादी के घर आए तथा उनके ससुर अर्जुन राजवंशी को अवैध शराब कारोबारी बताते हुए डंडा व राइफल के कुंदा से काफी मारपीट किया तथा 25 हजार रुपये की मांग किया। नहीं दिए जाने पर जख्मी हालत में उसे गिरफ्तार कर साथ लेते चले गए। परिवाद में यह भी उल्लेखित है कि उसी समय गांव के मुन्द्रिका यादव तथा छोटू यादव को भी पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। तथा दोनों से 25-25 हजार रुपये लेकर मुक्त कर दिया। जेल प्रशासन पर जख्मी अर्जुन का सही इलाज नहीं कराने का आरोप है। जिस कारण उनकी मृत्यु जेल में 18 अप्रैल को हो गई।

उल्लेखनीय है कि इन दिनों शराबबंदी कानून पुलिसकर्मियों के लिए कामधेनु साबित हो रहा है। बंदी के बावजूद शराब बिक्री तथा सेवन का काम जारी है। जिसका लाभ सीधे तौर पर संबंधित पदाधिकारी उठा रहे हैं।


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