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आंगनबाड़ी सेविकाएं नहीं लड़ सकेंगी चुनाव

पंचायत चुनाव : - पीडीएस विक्रेताओं की बल्ले-बल्ले संवाद सहयोगी, नवादा : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

By Edited By: Published: Thu, 11 Feb 2016 09:35 PM (IST)Updated: Thu, 11 Feb 2016 09:35 PM (IST)
आंगनबाड़ी सेविकाएं नहीं लड़ सकेंगी चुनाव

पंचायत चुनाव :

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- पीडीएस विक्रेताओं की बल्ले-बल्ले

संवाद सहयोगी, नवादा : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने पर राज्य चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी सेविकाओं पर रोक लगा दी है,लेकिन पीडीएस विक्रेताओं को इसमें छूट दी है। इस बावत जिला निर्वाची अधिकारी को आदेश प्राप्त हुआ है। आयोग के अनुसार आंगनबाड़ी सेविकाएं पंचायत निकायों व ग्राम कचहरी के पदों के लिये चुनाव नहीं लड़ सकती है। पंचायत के अधीन मानदेय -अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र,न्याय मित्र,विकास मित्र व अन्य कर्मी को भी पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है।

ये भी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव :

- विशेष शिक्षा परियोजना,साक्षरता अभियान,विशेष शिक्षा केन्द्रों पर कार्यरत अनुदेशक,पंचायत के अधीन मानदेय पर कार्यरत दलपतियों को भी चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। केन्द्र या राज्य सरकार या फिर किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य करने वाले, पदस्थापित या प्रतिनियुक्त शिक्षक,प्रोफेसर के साथ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगायी गयी है। कार्यरत होमगार्ड जवानों को भी चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। सरकारी वकील,लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक,सरकारी वकील जो सरकार द्वारा प्रतिधारण शुल्क पर नियुक्त किये जाते हैं को भी चुनाव लड़ने से आयोग ने वंचित कर दिया है। आयोग ने निर्वाचन पदाधिकारियों को स्पष्ट किया है कि अगर ऐसे व्यक्ति जिन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है अगर नामांकन दाखिल कराते हैं तो जांच के वक्त उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए।

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इन्हें चुनाव लड़ने से दी गई छूट :

- आयोग ने जनवितरण दुकानदारों के साथ कमीशन पर कार्य करने वालों को चुनाव लड़ने की छूट दी है। इसके साथ ही अवकाश प्राप्त सरकारी सेवक,काम नहीं कर रहे होमगार्ड के जवान भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। केवल शुल्क पर नियुक्त किये गये सहायक सरकारी अधिवक्ता एजीपी के साथ अपर लोक अभियोजक एडिशनल पीपी को भी पंचायत चुनाव लड़ने की छूट प्रदान की गयी है। इससे संबंधित दिशा निर्देश जिला निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। जिसकी प्रति सभी निर्वाची व सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को भेजी गयी है।


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