नगर निकायों में भी ठेके में आरक्षण लागू
नवादा। नगर निकायों में भी ठेके में आरक्षण लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले के तीन
नवादा। नगर निकायों में भी ठेके में आरक्षण लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले के तीन शहरी क्षेत्रों नगर परिषद नवादा, नगर पंचायत वारिसलीगंज व हिसुआ में अब ठेके के सभी काम में 50 फीसदी आरक्षण लागू हो गया है। आरक्षण लाभ 15 लाख तक की योजनाओं में मिलेगा। लाभ के दायरे में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग की महिलाएं होगी। नगर विकास विभाग ने इस आशय की सूचना सभी नगर निकायों को दे दी है। इसके तहत साल भर की योजनाओं के लिए आदर्श रोस्टर पंजी का संधारण किया जायेगा। जो योजना जिस श्रेणी के लिए आरक्षित होगा उसी वर्ग के संवेदक को योजना का काम आवंटित किया जायेगा। ऐसे में अब संवेदकों को टेंडर भरने में यह सावधानी बरतनी होगी कि कौन सी योजना किस वर्ग के लिए आरक्षित है। यह लाभ नगर विकास से संबद्ध् बुडको, जल पर्षद, आवास बोर्ड में भी लागू किया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने ही ठेके में आरक्षण का प्रावधान कमजोर तबके के लोगों को देने का निर्णय ली है। इसी आलोक में सभी निकायों को उक्त आदेश जारी कर इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया है।