नवादा में बिना नक्शे के ही बनाए जा रहे मकान
नवादा। नगर में तैसे-तैसे मकान बनाये जाने से खूबसूरती प्रभावित हो रही है। नगर परिषद का भी इस ओर कोई ध
नवादा। नगर में तैसे-तैसे मकान बनाये जाने से खूबसूरती प्रभावित हो रही है। नगर परिषद का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। यही कारण है कि अग्निकाड की घटना होने पर अग्निशमन विभाग को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके साथ ही नगर परिषद के मजदूरों को नालियों की सफाई करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
प््रावधान के अनुसार नगर में मकान निर्माण के पूर्व नक्शा पास कराना आवश्यक होता है। मकान की अधिकतम उंचाई 36 फीट यानी तीन मंजिला से अधिक बनाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ मकान बनाये जाने वाले स्थल की जाच आवश्यक है,लेकिन इसका अनुपालन नगर में न होने से जैसे-तैसे मकान का निर्माण हो रहा है।
जुर्माने का है प्रावधान
-नगर परिषद में मकान निर्माण के पूर्व नक्शा पास न कराने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके लिये अधिकतम 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। नगर में नक्शा के अनुसार मकान बनाये जा रहे हैं या नहीं इसकी देखरेख की जिम्मेवारी कनीय अभियंता को सौंपी गयी है। उन्हें नगर में बनाये जा रहे मकान का स्थल जाच कर प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपना है। इसके साथ ही मकान निर्माण के पूर्व निर्धारित शुल्क की अदायगी की है या नहीं इसकी भी जाच करनी है।
------------
कहते हैं अधिकारी
-कनीय अभियंता को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गयी है। अबतक इस प्रकार के कोई मामले नहीं आये हैं। मामला सामने आने पर नगर परिषद द्वारा दोषी मकान मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
सुभाष नारायण,कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद,नवादा।