संगत की जमीन पर अवैध निर्माण रूका
संवाद सहयोगी,रजौली(नवादा): रजौली में संगत मठ की जमीन पर लोगों द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को रो
संवाद सहयोगी,रजौली(नवादा): रजौली में संगत मठ की जमीन पर लोगों द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सभी जमीनों पर बोर्ड लगाया गया। रजौली के पुराना इंस्पेक्टर आफिस, रजौली इंटर विद्यालय के पास खेत की जमीन, एसडीओ आवास के बगल की जमीन व थाना परिसर के बगल में संगत मठ की जमीन के पास बोर्ड लगाया गया है। लगाये गये बोर्ड में माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार यह लिखा गया है कि सीडब्लूजेसी-13897/2014 में पारित आदेश के अनुपालन में टाइटिल सूट संख्या - 59/1910 के विषय वस्तु एवं 1976 में सरकारी भूमि के रुप में दर्ज भूखंडो पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक है। फलस्वरुप कोई भी व्यक्ति आम/खास जो उक्त न्यायालय आदेश के अवहेलना का दोषी पाया जायेगा, वे न्यायालय अवमानना एवं दंड के भागी होंगे। संगत मठ की जमीनों पर बोर्ड लगाये जाने के बाद क्षेत्र के लोगों में बेचैनी देखी जा रही है। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में जिस संगत मठ की जमीनों पर वे कब्जा कर अपना बना चुके है उस पर भविष्य में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक दिया जायेगा। साथ ही कार्रवाई की जायेगी। सीओ अरविन्द प्रसाद सिंह ने बताया कि टकुआटाड पंचायत की मुखिया राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद न्यायालय के आदेश पर ऐसे क्षेत्रों में बोर्ड लगाया गया है। ताकि कोई भी लोग संगत की जमीन पर अवैध निर्माण न कर सके।