महिला नोटरी व डीड राइटर की जमानत अर्जी खारिज
जागरण संवाददाता, नवादा : जाली स्टाम्प मामले में जेल मे बंद महिला नोटरी व डीडराइटर की जमानत अर्जी को
जागरण संवाददाता, नवादा : जाली स्टाम्प मामले में जेल मे बंद महिला नोटरी व डीडराइटर की जमानत अर्जी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार तिवारी ने खारिज कर दिया। जमानत आवेदन पर सुनवायी करते हुए दोनो आरोपियों के अधिवक्ता ने कहा कि जप्त किये गये स्टाम्प की प्रमाणिकता पर संदेह व्यक्त किया गया है। जाली होने का कोई भी प्रतिवेदन अभिलेख पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा सरकार के द्वारा सादा स्टाम्प को रखना अपराध घोषित नहीं किया गया है। जिला मे केवल व्यवहार न्यायालय परिसर मे ही फ्रैंकिग मशीन लगाया गया है। जबकि न्यायिक स्टाम्प की खपत पूरे जिला में है। वैसे में दोनों आरापियों द्वारा सादे कागज पर फ्रैंक किया हुआ स्टाम्प स्टाम्प रखना अपराध नही हैं। वहीं जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी ने कहा कि मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। जप्त स्टाम्प को जांच के लिये लेबोरेट्री भेजा गया है। पूरा मामला सरकारी राजस्व को क्षति पंहुचाने से जुड़ा है। दोनों पक्षों सुनने के बाद आवेदन को खारिज किया गया। उल्लेखनीय है कि जिले में बिक रहे जाली न्यायिक स्टाम्प पर रोक लगाने के उद्देश्य से डीएम ने एक विशेष टीम का गठन किया था। उक्त टीम मे शामिल सदर एसडीओ राजेश कुमार तथा एसडीपीओ संजय कुमार पाडेय ने संयुक्त रूप से पुरानी कचहरी के साहेब कोठी मंदिर के समीप नोटरी अनिता कुमारी तथा डीड राइटर यमुना प्रसाद के दुकान पर छापामारी कर काफी संख्या मे सादे कागज पर फैंकिंग किये हुए तथा स्टाम्प बरामद करते हुए दोनो को गिरफ्तार किया था। इस संबंध मे निबंधन पदाधिकारी द्वारा नगर थाना में उक्त दोनों के विरूद्ध 23 अपै्रल को प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नोटरी तथा डीड राइटर को जेल भेज दिया गया था। यहां बता दें कि जेल मे बंद महिला नोटरी अपर लोक अभियोजक भी हैं।